
✍️ रिपोर्ट: न्यूज़ डेस्क
देहरादून, 28 जून। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पंचायत चुनावों पर लगाए गए स्थगन आदेश को समाप्त कर दिया गया है। अब राज्य निर्वाचन आयोग ने पुनः अधिसूचना जारी करते हुए चुनाव प्रक्रिया को वहीं से शुरू करने के निर्देश दिए हैं, जहां से यह रुकी थी।
राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, अब उत्तराखंड के 12 जनपदों (हरिद्वार को छोड़कर) में पंचायत चुनाव दो चक्रों में आयोजित होंगे।
क्या है नया चुनाव कार्यक्रम?
पहला चक्र
📝 नामांकन: 2 जुलाई से 5 जुलाई (सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक)
🔍 जांच: 7 से 9 जुलाई
↩️ नाम वापसी: 10 व 11 जुलाई
🎯 चिन्ह आवंटन: 14 जुलाई
🗳️ मतदान: 24 जुलाई
📊 मतगणना एवं परिणाम: 31 जुलाई
दूसरा चक्र: इसी पैटर्न पर, चक्रवार विकास खण्डों में चुनाव होंगे (सूची परिशिष्ट-क में)
🧾 क्या कहा गया अधिसूचना में?
उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 243-ट के तहत कार्रवाई करते हुए पंचायत चुनावों की प्रक्रिया फिर शुरू करने के निर्देश दिए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी 30 जून तक अपने क्षेत्र के आरक्षण विवरण और निर्वाचन क्षेत्रों की जानकारी प्रकाशित करेंगे, जिसकी सूचना गजट, समाचार पत्रों और पंचायतों में मुनादी द्वारा दी जाएगी।
🧭 इन बिंदुओं पर रहें ध्यान:
ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए चुनाव होंगे।
नामांकन की प्रक्रिया संबंधित विकासखंड/जिला मुख्यालयों पर होगी।
मतगणना का कार्य भी संबंधित विकास खंड या निर्धारित केंद्रों पर किया जाएगा।
जिला पंचायत के मतों की गिनती क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर होगी, लेकिन परिणाम की घोषणा जिला स्तर पर की जाएगी।
किस जिले में किस चक्र में होगा मतदान?
राज्य को दो चक्रों में विभाजित किया गया है। उदाहरणस्वरूप:
अल्मोड़ा:
प्रथम चक्र: सल्ट, स्याल्दे, भिकियासैंण, हवालबाग
द्वितीय चक्र: लमगड़ा, ताकुला, धौलादेवी आदि
नैनीताल:
प्रथम चक्र: रामगढ़, धारी, बेतालघाट
द्वितीय चक्र: हल्द्वानी, रामनगर आदि
हरिद्वार क्यों बाहर?
गौरतलब है कि इस अधिसूचना में जनपद हरिद्वार को शामिल नहीं किया गया है। इसके पीछे प्रशासनिक या कानूनी कारण हो सकते हैं, जिसकी जानकारी बाद में साझा की जाएगी।
📣 आयोग की अपील
राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराएं। साथ ही, आमजन तक सूचनाएं पहुंचाने हेतु स्थानीय प्रचार-प्रसार का भी विशेष ध्यान रखा जाए।
📎 स्रोत: राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड
📁 अधिसूचना संख्या: 1303/रा.नि.आ.अनु-2/4324/2025
📍 जारी तिथि: 28 जून 2025