यह भी पढ़िए… धोखाधड़ी के कृत्यों में शामिल 66 हजार खाते व्हाट्सएप ने बंद किए
दिल्ली। केंद्र सरकार साइबर अपराध धोखाधड़ी पर शिकंजा कसने के लिए नए नियमों को लागू किया जा रहा है। अब साइबर क्राइम रोकने के लिए सरकार ने सिम कार्ड डीलर का पुलिस वेरीफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। नियमों का उल्लंघन करने पर 10लाख का जुर्माना और 3 साल की सजा हो सकती है।
केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने सिम कार्ड डीलर के पुलिस सत्यापन अनिवार्य करने के साथ ही थोक में ‘कनेक्शन’ देने का प्रावधान भी अब बंद कर दिया गया है। इसके स्थान पर व्यावसायिक कनेक्शन की एक नई अवधारणा पेश की जाएगी। इसके अलावा व्यवसायों का केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) और सिम लेने वाले व्यक्ति का भी केवाईसी किया जाएगा। केवाईसी के जरिये किसी संस्थान या निवेशक की पहचान और पते को प्रमाणित करने में मदद मिलती है।
केंद्र सरकार के मुताबिक अभी तक 52 लाख मोबाइल कनेक्शन बंद कर दिए हैं। 67,000 डीलर का नाम काली सूची में डाला गया है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ने कहा कि देश में 10 लाख सिम डीलर हैं और उन्हें पुलिस सत्यापन के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। सरकार के मुताबिक मई, 2023 से सिम कार्ड डीलरों के खिलाफ 300 प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं।
व्हाट्सएप ने 66 हजार खाते बंद किए
दिल्ली। व्हाट्सएप ने खुद से करीब 66 हजार खातों को अवरुद्ध कर दिया है जो धोखाधड़ी के कृत्यों में शामिल थे।
केंद्रीय दूर संचार मंत्री के मुताबिक 10 लाख सिम डीलर हैं और उन्हें पुलिस सत्यापन के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा।