देहरादून/ऋषिकेश 29 जनवरी। उत्तराखण्ड सड़क संरचना सुरक्षा के लिए लोक निर्माण विभाग को सहायक स्टाफ की नियुक्ति समेत लंबित मांगों को लेकर लोक निर्माण विभाग के डिप्लोमा इंजीनियर्स आंदोलन की राह पर चल पड़े हैं। सोमवार को अपने-अपने कार्य स्थल पर काला फीता बांधकर कार्य बहिष्कार शुरू किया। चेताया कि इसके बाद भी सरकार नहीं चैती तो बेमियादि हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे।
पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सोमवार को उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ लोनिवि के समस्त सदस्य पूरे प्रदेश में लम्बे समय से लंबित मांगों के निस्तारण न होने के कारण काला फीता बांधकर कार्यस्थल बहिष्कार पर रहे। आंदोलनरत इंजीनियरों एक स्वर में संघ का कार्यस्थल बहिष्कार 3 फरवरी तक तक जारी रहेगा।
संघ के प्रान्तीय अध्यक्ष इंजीनियर आरसी शर्मा एवं प्रान्तीय महामंत्री इंजीनियर सीडी सैनी ने बताया कि यदि संघ की लंबित मांगों पर विभाग एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गई तो 6 फरवरी से प्रमुख अभियन्ता कार्यालय देहरादून में धरना दिया जाएगा। इसके बाद भी कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं हुई तो बेमियादि हड़ताल के लिए बाध्य होंगे।
संघ की यह हैं प्रमुख मांगे….
1. सहायक अभियन्ता के रिक्त पदों पर वरिष्ठता के आधार पर अपर सहायक अभियन्ताओं को उत्तराखण्ड डिप्लोम इंजीनियर्स महासंघ एवं शासन के मध्य, पूर्व में हुए समझौतों के अनुसार प्रभारी सहायक अभियन्ता बनाये जाने, संविदा व्यवस्था के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता न रखे जाने
2. लोक निर्माण विभाग पूर्व स्वीकृत आठ संवर्गीय खण्डों को पी०एम०जी०एस०वाई० खण्डों में परिवर्तित कर दिया गया था एवं पुनः उन पी०एम०जी०एस०वाई० खण्डों को निःसंवर्गीय कर समाप्त कर दिये गये थे, उनको पुनः लोक निर्माण विभाग के 8 संवर्गीय खण्डों में परिवर्तित किये जाने
3. विभाग में नियुक्त वर्ष 2018 के कनिष्ठ अभियंताओं को लगभग 06 वर्ष होने के एवं समस्त विभागीय ट्रेनिंग करने के उपरान्त भी स्थायीकरण आतिथि तक नहीं किया गया है एवं शासनादेशानुसार तीन वर्ष की सेवा के उपरान्त ग्रेड-पे जो कि वर्ष 2021 में मिलना था, नहीं मिल पाया है, जिससे सदस्यों को वित्तीय हानि हो रही है।
4. चयन वर्ष 2023-24 के छह माह व्यतीत होने के उपरान्त भी विभागीय पदोन्नति अपर सहायक अभियन्ता से सहायक अभियन्ता एवं उच्च पदों पर नहीं हो पा रही है।
5. 55 वर्ष से अधिक की आयु के वरिष्ठ अभियन्ताओं को, उनके द्वारा दिये गये ऐच्छिक स्थान पर (स्थानान्तरण सत्र 23-24 में 15 प्रतिशत की बाध्यता के कारण स्थानान्तरित नहीं हो पाने वाले) अनिवार्य स्थानान्तरण करने एवं गम्भीर बीमारी से ग्रस्त / निजि समस्याओं / वरिष्ठ कार्मिक को स्थानान्तरण की धारा 27 में स्थानान्तरण किया जाना।
6. डोबरा-चांठी पी०आई०यू० को निर्माण खण्ड लो०नि०वि० टिहरी में परिवर्तित करने एवं पी०आई०यू० बद्रीनाथ को अलग से खोले जाने के प्रस्ताव हेतु प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष को आदेश जारी करना।
7. उत्तराखण्ड सड़क संरचना सुरक्षा हेतु लोक निर्माण विभाग को सहायक स्टाफ यथा वर्क एजेन्ट, मेट, बेलदार आदि की नियुक्ति के सम्बन्ध में।
8. विभिन्न विभागों यथा न्याय विभाग, पुलिस विभाग एवं अन्य विभागों के भवन निर्माण कार्यों को पूर्व की भांति लोक निर्माण विभाग को दिये जाने तथा इनके लिए लोक निर्माण विभाग में भवन निर्माण के डेडीकेटेड खण्ड खोले जाने के सम्बन्ध में।
9. निक्षेप मद के अन्तर्गत देहरादून शहर में सोशल बलूनी स्कूल व कारगी एस०टी०पी० के समीप बिन्दाल नदी के किनारे हाऊसिंग फॉर पूअर एण्ड स्लम रि-डेवलपमेंट परियोजना के अन्तर्गत निम्न आय वर्ग हेतु आवासों का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग को दिये जाने के सम्बन्ध में।