पूर्व में गुंडा अधिनियम में भी जिला बदर किया जा चुका है, कई मामलों में वांछित
देहरादून 25 जुलाई। आमवाला तरला क्षेत्र की पार्षद के पति पर नगर निगम की भूमि का सौदाकर लाखों रुपए हड़पने का आरोप लगा है। मामले में रायपुर थाना पुलिस ने पार्षद पति के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक नामजद पार्षद पति एक शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानो में पूर्व में भी धोखाधडी व अन्य अपराधों के कई अभियोग पंजीकृत हैं। पूर्व में गुंडा अधिनियम में भी जिला बदर किया जा चुका है।
रायपुर थाना पुलिस के मुताबिक कुणाल वालिया पुत्र प्रदीप वालिया निवासी-48 बी रेसकोर्स,देहरादून ने लिखित शिकायत देकर बताया किआमवाला तरला की पार्षद के पति राकेश तिनका पुत्र बीरबल, निवासी ऋषिनगर सहस्त्रधारा रोड, रायपुर द्वारा उनसे सहस्त्रधारा रोड स्थित एक भूखंड को अपना बताकर उनसे उक्त भूखंड का सौदा किया, जिसके एवज में पार्षद पति ने उनसे 94 लाख रुपये ले लिए।
बताया कि उक्त भूखंड के सम्बंध में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त भूमि नगर निगम की है, जिस पर राकेश तिनका से संपर्क करने पर उन्होंने धनराशि वापस करने की बात कहते हुए उन्हें 14 लाख रूपये वापस किये गये तथा शेष 80 लाख रूपये के गलत चैक उन्हें दिये। इस बाबत उससे बात करने पर वह पैसे देने में आना-कानी करते हुए तरह-तरह के बहाने बनाने लगा।
पुलिस ने बताया कि लिखित तहरीर के आधार पर पार्षद पति राकेश तिनका के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 420 धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।