भरोसे का सौदा… बहू के रुपये हड़प गए ससुर, डीजीपी के आदेश पर दर्ज हुआ केस

चार साल तक नहीं सुनी पुलिस ने फरियाद, अब बीएनएस धारा 406 में मुकदमा

डोईवाला। पति की मौत के बाद सहारे की जगह धोखा देने वाले ससुर पर आखिरकार पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। चार साल से न्याय के लिए भटक रही बहू की फरियाद तब सुनी गई, जब उसने सीधे डीजीपी से मुलाकात कर अपनी पीड़ा साझा की। आदेश मिलने पर डोईवाला कोतवाली पुलिस ने ससुर प्रेमचंद पांचाल, निवासी चांदमारी, के खिलाफ बीएनएस धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात) में मुकदमा दर्ज किया है।
पीड़िता मेघा रानी ने बताया कि वर्ष 2019 में पति नीतू पांचाल की मौत के बाद उसे बीमा क्लेम से 10 लाख रुपये मिले थे। इसमें से उसके ससुर प्रेमचंद ने जमीन दिलाने का झांसा देकर 5.50 लाख रुपये ले लिए। न तो जमीन खरीदी गई और न ही रुपये लौटाए गए।

आरोप पुलिस ने दबाया मामला

पीड़िता का आरोप है कि साल 2021 में डोईवाला कोतवाली में तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से न लेते हुए गलत आख्या लगाई और केस दर्ज नहीं किया। इससे पीड़िता का संघर्ष और लंबा हो गया।

डीजीपी ने दिया केस दर्ज करने का आदेश

25 अगस्त 2025 को डीजीपी से मुलाकात के बाद मामले को गंभीरता से लिया गया। डीजीपी ने डोईवाला कोतवाली प्रभारी को तुरंत मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

ससुर ने उम्मीद छीन ली – पीड़िता

मेघा रानी ने कहा कि जब तक रुपये वापस नहीं मिलते और दोषियों को सज़ा नहीं होती, तब तक लड़ाई जारी रहेगी। पति के गुजरने के बाद जीने का सहारा सिर्फ उम्मीद थी, लेकिन ससुर ने वही उम्मीद छीन ली।

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