देहरादून 1 मार्च। रेस कोर्स स्थित एक फ्लैट में नौकरानी का काम करने वाली नाबालिग युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने 3/14 बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 समेत विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर फ्लैट मालिक और उसके चालक को गिरफ्तार किया है।
पुलिस के मुताबिक 29 फरवरी गुरुवार को रेसकोर्स क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई नाबालिग युवती की मौत के सम्बन्ध में उसके परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना नेहरू कालोनी में भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 323, 354, 342 भादवि तथा 7/8 पोक्सो एक्ट व 3(क)/4 बाल श्रम प्रतिशेध अधिनियम 1986 पंजीकृत किया गया था।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अभियोग की विवेचना के दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यू का कारण Suicidal Hanging होना पाया गया। साथ ही मृतका के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं पाये गये और न ही उसके साथ Sexcual assault का होना पाया गया। घटना स्थल से कब्जे में ली गई डीवीआर से सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन करने पर मृत बालिका अकेले स्टूल लेकर बाथरूम की ओर जाती दिखाई दी तथा कुछ समय पश्चात मकान मालिक अभिषेक लूथरा व अन्य लोग बालिका को ढूंढते हुए बाथरूम की ओर जाते तथा उसे बाहर लाकर प्राथमिक उपचार देते हुए दिखाई दिये।
बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर फ्लैट मालिक अभिषेक लूथरा उर्फ राजा पुत्र विक्रम लूथरा, निवासी डी-92 फ्लैट नं. 01 रेसकोर्स रोड देहरादून और उनके चालक राजीव कुमार पुत्र राकेश निवासी कण्डोली लेन नं. -04 राजीवनगर पुल के पास, रायपुर को धारा 305/323/342/120 बी तथा 3/14 बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 के तहत गिरफ्तार किया गया है।
बता दें कि उक्त मामले का संज्ञान मिलते ही राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून से दूरभाष पर वार्ता कर उन्हें तत्काल कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।