
ऋषिकेश। ग्राम ऋषिकेश निवासी अंकित कुमार द्वारा बृजेश कुमार के विरुद्ध दाखिल धारा 138 के तहत “चैक बाउंस” मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषसिद्ध करार दिया है। जुर्माना न देने की स्थिति में 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, ऋषिकेश भूपेन्द्र सिंह शाह की अदालत ने यह निर्णय दिया।
मामले में पैरवी कर रहे अधिवक्ता पवन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवादी अंकित कुमार ने अदालत में बयान दिया कि उन्होंने वर्ष 2020 में व्यक्तिगत मित्रता के आधार पर बृजेश कुमार को एक लाख रुपये उधार दिए थे। इसके एवज में बृजेश कुमार ने SBI, सहारनपुर का एक चैक संख्या 999765 जारी किया था, जो 31 दिसंबर 2020 को यूनियन बैंक, गुमानीवाला शाखा में “Funds Insufficient” टिप्पणी के साथ अनादरित हो गया। परिवादी द्वारा समय पर विधिक नोटिस भेजा गया, किंतु भुगतान नहीं किया गया।
अदालत का निर्णय
न्यायालय ने सभी साक्ष्यों एवं पक्षकारों की बहस को सुनने के बाद माना कि आरोपी ने चैक जानबूझ कर अपर्याप्त राशि की स्थिति में जारी किया, जिससे परिवादी को आर्थिक नुकसान एवं मानसिक क्षति हुई। अधिवक्ता पवन शर्मा ने बताया कि अदालत ने आदेश दिया कि आरोपी बृजेश कुमार को 6 माह का कठोर कारावास, 1,10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना धनराशि से 1,05,000 रुपए परिवादी को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी और शेष 5,000 रुपए राजकोष में जमा होंगे।
अपील का अधिकार
अदालत ने आरोपी को यह अधिकार भी दिया है कि वह इस निर्णय की तिथि से 30 दिनों के भीतर माननीय अपीलीय न्यायालय में अपील कर सकता है।