– संगठित गिरोह बनाकर हत्याकांड के आरोपी की गैंगस्टर एक्ट में करीब पौने तीन करोड़ की सम्पत्ति जब्त करने के लिए जिलाधिकारी को भेजी रिपोर्ट
-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे के निर्देशन में पौड़ी पुलिस ने की कार्रवाई
पौड़ी। अंकिता भंडारी हत्याकांड से संबंधित मुख्य आरोपी पुलकित आर्य द्वारा अपने गैंग के सदस्यों के साथ संगठित गिरोह बनाकर उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार एवं पौड़ी गढ़वाल में अपने होटल, रिजोर्ट तथा उसके आसपास के क्षेत्र में असामाजिक कृत्यों से अवैध धन अर्जित किया गया। इस बाबत थाना लक्ष्मणझूला पर मु0अ0सं0- 33/22, धारा- 2/3 गैंगस्टर अधिनियम 1986 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक कोटद्वार मणीभूषण श्रीवास्तव के सुपुर्द की गयी।
मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी श्वेता चौबे द्वारा गैंग बनाकर अपराध कारित करते हुये अवैध सम्पत्ति अर्जित करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके तहत विवेचक द्वारा अभियुक्तगणों की आपराधिक कृत्य कर अवैध रुप से अर्जित की गयी संपत्ति की जानकारी ली गई। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी पुलकित आर्य पुत्र डा. विनोद आर्य, निवासी आर्यनगर, ज्वालापुर हरिद्वार, हाल निवासी वनन्तरा रिजोर्ट गंगापुर, पौड़ी गढ़वाल के द्वारा अपने गैंग के अन्य सदस्यों सौरभ भाष्कर एवं अंकित उर्फ पुलकित के साथ मिलकर समाज विरोधी क्रिया कलापों में संलिप्त रहते हुये क्षेत्र में विभिन्न आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया। पुलकित आर्य एवं उसके गैंग के सदस्यों के इस प्रकार की आपराधिक कृत्यों से आम जनता में भारी आक्रोश पनपने के कारण प्रदेश में जगह-जगह धरना प्रदर्शन किये गये। गैंग लीडर पुलकित आर्य ने संगठित अपराध करते हुये अवैध रुप से धन अर्जित किया गया है। जिसे जब्त करने के लिए रिपोर्ट जिलाधिकारी पौड़ी को भेजी है।