नकल विरोधी कानून में 1 से 10 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान

नकल विरोधी कानून में 1 से 10 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान
आरोप साबित होने पर न्यूनतम 10 साल अधिकतम आजीवन कारावास
धामी सरकार के नकल विरोधी अध्यादेश से कसेगी माफियों पर नकेल
ऋषिकेश, 20 फरवरी
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट ने प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून के अध्यादेश को मंजूरी देकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार की नियत साफ की है। अब तक 60 से अधिक नकल माफिया जेल जा चुके हैं। उन्होंने नकल विरोधी कानून पर पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधा।
सोमवार को भाजपा मंडल कार्यालय में पत्रकारों से मुखातिब हुई भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि नकल विरोधी कानून को लेकर पूर्ववर्ती सरकार हिला हवाली करती रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त नकल विरोधी कानून अध्यादेश लागू कर अपना मंतव्य स्पष्ट कर दिया है।
उन्होंने अभी तक प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल करवाने वाले 60 माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजे जाने को एतिहासिक बताते हुए कहा कि इस कानून में संगठित अपराध के तहत प्रतियोगी परीक्षा तंत्र एवं परीक्षा आयोजन प्रक्रिया से संबंधित सरकारी गैर सरकारी व्यक्ति या संस्था को नकल का दोषी पाए जाने पर न्यूनतम 10 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास के साथ 1 करोड़ से 10 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान है।
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट ने बताया कि इस कानून के तहत आरोपी अभ्यर्थी आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से 2 से 5 वर्ष और दोष सिद्ध होने पर 10 साल तक परीक्षा प्राधिकारी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल नहीं होगा। नकल कानून में आरोपी की नकल से अर्जित संपत्ति को कुर्क भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बेरोजगार संध की पांच सूत्रीय मांगों पर प्रदेश सरकार गंभीरता से विचार करते हुए कार्रवाई के प्रयास कर रही है। मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष रविंद्र सिंह राणा, मंडलाध्यक्ष सुमित पंवार, जिला मंत्री दीपक धमीजा, मीडिया प्रभारी नीलम चमोली, दिनेश सती, विनोद भट्ट, जयंत किशोर शर्मा, केके सिंघल आदि मौजूद रहे।
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