
रानीपोखरी 18 जुलाई। रानीपोखरी थाना क्षेत्र से एक युवती को बहला फुसलाकर जबरन धर्म परिवर्तन करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2018 के तहत गंभीर धाराओं में पांच लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया है। भरोसेमंद सूत्रों के मुताबिक यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस ने उत्तराखंड पहुंचकर की। तब जाकर धर्मांतरण के मामले का भडाफोड़ हुआ।
जानकारी के मुताबिक स्थानीय निवासी राजू (काल्पनिक नाम) ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी 21 वर्षीय पुत्री को बहला-फुसलाकर और पैसों का लालच देकर कुछ व्यक्तियों द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया जा रहा है।
आरोप है कि ये लोग युवती को मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बना रहे थे। पीड़ित पिता की शिकायत पर थाना रानीपोखरी में तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।
पुलिस ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी वैधानिक और कानूनी प्रक्रियाएं तत्काल प्रभाव से शुरू कर दी गई हैं। इस संवेदनशील मामले की विवेचना महिला उपनिरीक्षक सीमा कोहली को सौंपी गई है।
अभियोग का संक्षिप्त विवरण:
मु.अ.सं.: 58/2025
धारा: 3/5 उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2018
नामजद अभियुक्त:
1. अब्दुर रहमान – निवासी सहसपुर, देहरादून
2. अबुतालीब – निवासी मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश
3. अयान – निवासी दिल्ली
4. अमन – निवासी दिल्ली
5. श्वेता – निवासी गोवा
पुलिस का बयान:
“हम धर्म परिवर्तन से संबंधित मामलों को बेहद गंभीरता से लेते हैं। आरोपों की सत्यता की गहन जांच की जा रही है। कानून के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।”