महिलाओं को संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया

शहीद दुर्गा मल्ल राजकीय महाविद्यालय डोईवाला में विधिक जागरूकता शिविर

13 मई को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार पर जोर

देहरादून, 24 मार्च। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून की ओर से शहीद दुर्गा मल्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोईवाला में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकार और घरेलू हिंसा से संबंधित कानूनों के प्रति जागरूक किया।
शुक्रवार को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल एवं जिला न्यायाधीश के निर्देशानुसार आयोजित शिविर में सचिव/वरिष्ठ सिविल जज, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून हर्ष यादव ने उपस्थित प्रतिभागियों को भारतीय दंड संहिता में वर्णित महिलाओं के विरूद्ध अपराध से सम्बन्धित प्रावधान, पोक्सों अधिनियम 2012, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 मेें महिलाओं के अधिकार, बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधान, माता-पिता एवं वरिष्ठ-नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रावधान, महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों के साथ-साथ घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत महिलाओं के अधिकार के सम्बंध में जानकारी दी।इस दौरान प्रतिभागियों द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर भी दिये गये। शिविर में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी से भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 9 प्रशिक्षु अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने उपस्थित प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया तथा प्रशासनिक सेवा के सम्बंध में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर भी दिये गये।
13 मई 2023 को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलें लगवाये जाने हेतु प्रेरित किया गया।
शिविर आयोजन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के पराविधिक कार्यकर्तागण ने सक्रिय योगदान दिया गया।  कार्यक्रम में लगभग 300 व्यक्ति लाभान्वित हुए। समापन पर सभी को सरल कानूनी ज्ञानमाला पुस्तकों का वितरण भी किया गया।

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निशुल्क विधिक सहायता के लिए इस नंबर पर संपर्क करें
देहरादून। निशुल्क विधिक सहायता हेतु आवश्यकता हो या उनकी पेंशन, राशनकार्ड, मृत्यु प्रमाण-पत्र आदि को बनाने में किसी तरह की दिक्कत आने पर संबंधित व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के दूरभाष नम्बर 0135-2520873 एवं ई0मेल-dlsa-deh-uk@nic.in  पर संपर्क कर सकता है। यही नहीं उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल द्वारा उत्तराखंड के सरकारी कार्यालयों व न्यायालयों से सम्बंधित कानूनी सहायता हेतु ऑफलाईन सुविधा के अतिरिक्त ऑनलाईन सुविधा भी उपलब्ध करायी जाती है, जिसके सम्बंधित व्यक्ति राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली की नियमावली के अनुसार खुद पोर्टल में लाॅगइन कर प्रार्थनापत्र प्रेषित कर सकता है। यह सुविधा ऑफलाइन भी मिलेगी एवं पात्र व्यक्ति NALSA Legal Services Management System (LSMS) Online Portal पर जाकर प्रार्थनापत्र प्रेषित कर सकते हैं।
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