देहरादून, 27 जुलाई। ड्यूटी में लापरवाही पर बरतना भारी पड़ा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने तत्काल प्रभाव से एक महिला पुलिस अधिकारी और एक मुख्य आरक्षी को निलंबित कर दिया है।
SSP कार्यालय के मुताबिक पुलिस लाइन देहरादून में युक्त महिला ASI और मुख्य आरक्षी कि ड्यूटी के दौरान अनाधिकृत रूप से लगातार अनुपस्थित रहते हुए लापरवाही बरतने के आरोप की पुष्टि होने पर पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुंवर ने महिला ASI सुनीता और मुख्य आरक्षी ना.पु. मुकेश बंगवाल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है।
शासन ने इस अधिकारी को किया सस्पेंड
देहरादून : रामदत्त मिश्र, उप निबंधक, स्टम्प एंव रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तराखण्ड के द्वारा सत्यनिष्ठा तथा कर्तव्यपरायणता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन न किया जाना तथा तत्समय प्रवृत्त नियमों, विनियमों तथा शासकीय आदेशों का स्पष्ट अवहेलना किया जाना संज्ञान में आया है। उक्त कृत्य उत्तरांचल राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002 के नियम क्रमशः 3 (1) व नियम 3 (2) का स्पष्ट उल्लंघन है। मिश्र के विरूद्ध अभिकथन गम्भीर प्रकृति के हैं, जिनके स्थापित होने की दशा में दीर्घशास्ति दी जा सकती है। अतः उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली के सुसंगत प्राविधानो के अन्तर्गत रामदत्त मिश्र, उप निबंधक को तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। उक्त सन्दर्भ में रामदत्त मिश्र, उप निबंधक को आरोप पत्र पृथक से निर्गत किया जायेगा। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाये कि उनके द्वारा इस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिये उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है।