देहरादून। वन विभाग में वन दारोगा के पद पर सीमा से अधिक पदोन्नति किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। शासन ने इसे उत्तराखंड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली का उल्लघंन मानते हुए मुख्य वन संरक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 15 दिन के भीतर जवाब मांगा है।
मामला 2021 का है। तत्कालीन मुख्य वन संरक्षक मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबंधन की ओर से वन दारोगा के पदोन्नति के स्वीकृति पदों के सापेक्ष अधिक पद भर दिए ही गए। वन विभाग में वन दारोगा के कुल 1729 पद स्वीकृत हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली 2018 के अनुसार, इनमें से 576 पद सीधी भर्ती, जबकि 1153 पद पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है। आरोप है कि तत्कालीन मुख्य वन संरक्षक की ओर से पदोन्नति के 1153 पदों के सापेक्ष 1417 पदों पर पदोन्नति दे दी गई। शासन ने इसे अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) नियमावली के विरूद्ध माना है। इस संबंध में तत्कालीन मुख्य वन संरक्षक को 15 दिन में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं।
बता दें कि इस संबंध में पूर्व में ऐसे प्रकरणों में असहज होना पड़ा है। नोटिस में हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला दिया गया है।